सुप्रीम कोर्ट ने प्रवेश और सरकारी नौकरियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण को मंजूरी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने 103वें संविधान संशोधन की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाया और गरीब सवर्णों के लिए 10 फीसदी आरक्षण को बरकरार रखा।
