उत्तर प्रदेश

जेवर एयरपोर्ट बिल्डर को देरी के लिए प्रतिदिन 10 लाख रुपये का देना होगा जुर्माना

नई दिल्लीः 29 सितंबर, 2024 की समय सीमा से अधिक होने पर नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के बिल्डर पर प्रतिदिन 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। प्रधानमंत्री द्वारा हवाईअड्डा परियोजना शुरू किए जाने के एक दिन बाद, अधिकारियों ने कहा कि जब छूटग्राही ज्यूरिख एजी और यूपी सरकार ने अंतिम समझौते पर हस्ताक्षर किए […]

नई दिल्लीः 29 सितंबर, 2024 की समय सीमा से अधिक होने पर नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के बिल्डर पर प्रतिदिन 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। प्रधानमंत्री द्वारा हवाईअड्डा परियोजना शुरू किए जाने के एक दिन बाद, अधिकारियों ने कहा कि जब छूटग्राही ज्यूरिख एजी और यूपी सरकार ने अंतिम समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, तो यह निर्णय लिया गया था कि कंपनी बैंक गारंटी का 0.1 प्रतिशत भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगी। यदि परियोजना ने समय सीमा का उल्लंघन किया है, तो हर दिन 10 लाख रुपये जुर्माना लगाया जाएगा।

ज्यूरिख ने बैंक गारंटी के रूप में 100 करोड़ रुपये जमा किए थे, यानी किसी भी तरह की देरी के लिए उसे रोजाना 10 लाख रुपये का जुर्माना भरना होगा। वाईआईएपीएल ज्यूरिख एजी की सहायक कंपनी है जिसे हवाई अड्डे की स्थापना का काम सौंपा गया है।

YIAPL द्वारा परियोजना के विभिन्न प्लान जैसे टर्मिनल बिल्डिंग, मेट्रो और हाई-स्पीड रेल के लिए स्टेशन, एयर ट्रैफिक कंट्रोल टॉवर, कार्गाे और लॉजिस्टिक्स सेंटर, 186 एयरक्राफ्ट स्टैंड, होटल और अन्य रियल एस्टेट उपक्रम, सरकार को 15 दिसंबर तक सौंपना है।

(एजेंसी इनपुट के साथ) 

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