दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को बड़ा फैसला सुनाते हुए ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (CJP) के X (पूर्व में ट्विटर) अकाउंट को बहाल करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने केंद्र सरकार के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसके तहत अकाउंट को ब्लॉक किया गया था।
Live Law की रिपोर्ट के मुताबिक, जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की बेंच ने CJP के संस्थापक अभिजीत दिपके की याचिका स्वीकार करते हुए कहा कि जिस वजह से केंद्र सरकार ने अकाउंट ब्लॉक कराया था, वह अब प्रासंगिक नहीं रह गई है क्योंकि NEET परीक्षा संपन्न हो चुकी है।
केंद्र ने क्यों कराया था अकाउंट ब्लॉक?
सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि CJP के सोशल मीडिया पोस्ट NEET परीक्षा के दौरान छात्रों और अभिभावकों के बीच भ्रम और अशांति पैदा कर सकते थे। हालांकि अदालत ने माना कि परीक्षा समाप्त होने के बाद यह आशंका अब खत्म हो चुकी है, इसलिए ब्लॉकिंग आदेश को जारी रखने का कोई औचित्य नहीं है।
CJP ने फैसले का किया स्वागत
फैसले के बाद CJP के संस्थापक अभिजीत दिपके ने X पर प्रतिक्रिया देते हुए इसे बड़ी जीत बताया। उन्होंने लिखा कि दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला सिर्फ CJP के लिए ही नहीं, बल्कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और डिजिटल अधिकारों के लिए भी महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि संगठन आगे भी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से युवाओं के मुद्दे उठाता रहेगा।
हालांकि, खबर लिखे जाने तक, X पर आधिकारिक CJP अकाउंट अभी भी ‘विथहोल्ड’ है।


